बिहार में नई जनता दरबार व्यवस्था लागू सप्ताह में दो दिन अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति
By Vikas Srivastav | Updated: 13 January 2026 | Source: Bihar News Desk
पटना | 19 जनवरी 2026: बिहार सरकार ने प्रशासन को अधिक जनोन्मुखी और जवाबदेह बनाने के लिए राज्य में नई ‘जनता दरबार’ व्यवस्था लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह व्यवस्था आज से प्रभावी हो गई है।
इस नई व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।
✔ 19 जनवरी 2026 से लागू
✔ सप्ताह में दो दिन जनता दरबार
✔ अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति
✔ शिकायतों का मौके पर निपटारा
मौके पर होगा शिकायतों का निपटारा
सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। ‘जनता दरबार’ के माध्यम से:
- नागरिक सीधे अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज करा सकेंगे
- समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा
- अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसे परिणाम आधारित प्रणाली के रूप में लागू किया जाएगा।
अधिकारियों की गैरहाज़िरी बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जनता दरबार के दिन यदि कोई अधिकारी बिना वैध कारण के अनुपस्थित पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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साथ ही, प्रत्येक कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा, जिसमें निम्न जानकारियाँ दर्ज होंगी:
- शिकायतकर्ता का नाम
- शिकायत का पूरा विवरण
- निपटारे की स्थिति
- कार्रवाई की तारीख
प्रशासन और जनता के बीच दूरी होगी कम
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद मजबूत होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा।
आम नागरिकों को यह विश्वास मिलेगा कि उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
कुल मिलाकर, नई ‘जनता दरबार’ व्यवस्था को बिहार में सुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ जनता का सरकार पर विश्वास भी मजबूत करेगी।
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